उत्तर प्रदेश में नागरिकता क़ानून विरोधी प्रदर्शनकारियों का पोस्टर लगाना सूबे की योगी सरकार को महंगा पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मामले को तीन जजों की बेंच को ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। बीते दिनों हाई कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को फटकार लगाते हुए सड़क के किनारे लगे नागिरकता क़ानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के पोस्टर्स को हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नज़र अंदाज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
अब सूबे की योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशानुसार 16 मार्च को सभी पोस्टर्स हटाने होंगे। देखिए इस बारे में और विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडेय।
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