man-gets-20-year-imprisionment-for-Physical attack on-minor-girl-in-mahoba
महोबा। यूपी के महोबा जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल ने सुनाया है।
मामला खरेला थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर दो साल पहले नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोप बबलू नाम के युवक पर लगा था। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल ने आरोप साबित होने पर अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।