मदरसों में सरकार की तरफ से शिक्षकों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। दरअसल पश्चिम बांगाल हाई कोर्ट ने मदरसों में सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति को ग़ैर कानूनी बताया था और अपने फैसले में हाई कोर्ट ने मदरसा के नुमाइंदों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति को वैध बताया था। जबकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मदरसों में सरकार की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति हो पाएगी। देखिये गोन्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ पांडेय की रिपोर्ट।