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प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को एक और झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है। अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक चुने गए थे। इस मामले में वर्ष 2017 में बहुजन समाज पार्टी के नेता नवाब काजिम अली ने चुनाव याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में 27 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन के खिलाफ याचिका साल 2017 में बीएसपी के नेता नबाव काजिम अली ने दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि 2017 के चुनाव के समय अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम निर्धारित 25 साल की उम्र के नहीं थे। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज दाखिल किए थे और झूठा हलफनामा दाखिल किया था।