रेलगाड़ियों एवम् रेल परिसर में ज्वलनशील सामग्री जैसे गैस सिलेंडर, केरोसीन, बारूद आदि ले जाना प्रतिबंधित एवं कानूनन अपराध है, अगर आपको कोई ऐसा करते हुए दिखे तो तुरंत 182 पर सूचित करें । रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के तहत आप पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है।