The Supreme court has completely banned firecrackers like rockets and bombs in Delhi. The court has approved the use of only green firecrackers this Diwali. According to the order of the Supreme Court, rockets, bombs and loud crackers have been banned. Only green crackers are approved for running.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रॉकेट और बॉम्ब सरीखे पटाखों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है. कोर्ट ने इस दीवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों के ही इस्तेमाल को मंजूरी दी है. कोर्ट ने जिन ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी है, उसमें 'अनार' और 'फुलझड़ी' शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, रॉकेट, बम और तेज आवाज करने वाले पटाखों पर रोक लगा दी गई है. केवल ग्रीन पटाखे चलाने को ही मंजूरी दी है.
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