प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में शुक्रवार से एक बार फिर ऑड-ईवन योजना शुरू हो गई। दिल्ली की सड़कों पर आज केवल ऑड नंबर वाले वाहन चलेंगे, हालांकि मोटरसाइकिल पर यह लागू नहीं होगा। यह नियम पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी लागू होगा। नियम तोड़ने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। योजना के तहत सम तारीख को सम नंबर की, विषम तारीख को विषम नंबर की गाड़ियां चलेंगी, जबकि रविवार को दोनों नंबर की गाड़ियां चलेंगी। योजना में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की गाड़ियां शामिल नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को छूट मिलेगी। महिला और विकलांगों पर भी ऑड-ईवन नियम लागू नहीं होगा। आपातकालीन वाहन, एम्बुलेंस, फ़ायर, अस्पताल, जेल, एन्फ़ोर्समेंट वाहनों को इससे अलग रख गया है।