गुजरात में अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों से जुडे गुलबर्ग सोसायटी मामले में अपना आज फैसला सुनाते हुए 24 आरोपियों को दोषी करार दिया तथा 36 अन्य को दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में भीड़ ने कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों को मार डाला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी की विशेष अदालत के जज पीबी देसाई ने 24 दोषियों में से 11 को हत्या और अन्य आरोपों तथा 13 को दंगा करने का दोषी ठहराया है। अदालत छह जून को दोषियों की सजा की अवधि के बारे में फैसला सुनाएगी। दोषमुक्त होने वालों में भाजपा के तत्कालीन पार्षद विपिन पटेल तथा मेघाणीनगर के पुलिस इंस्पेक्टर के जी एरडा भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि यहां मेघाणीनगर में स्थित उक्त सोसायटी में यह घटना गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगाए जाने के एक दिन बाद यानी 28 फरवरी 2002 को हुई थी।