उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस जियो इंफोकॉम को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उसे 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति तीरथसिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की खंडपीठ ने स्पेक्ट्रम आवंटन की सीबीआई से जांच कराने की गैर-सरकारी सीपीआईएल की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आवंटन में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।
शीर्ष अदालत ने इससे पहले सीपीआईएल की याचिका पर केंद्र सरकार, ट्राई और रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता ने 4जी स्पेक्ट्रम पर वॉयस सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति देने के सरकार के फैसले को भी चुनौती दी थी।