सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अधिसूचना मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की अवकाशकालीन खंडपीठ ने केंद्र की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पैरा 66 अप्रासंगिक है और उच्च न्यायालय इस पर अलग से निर्णय ले सकता है।