शादीशुदा प्रेमिका के घर आधी रात को आया प्रेमी और बेवफाई के शक में कुल्हाड़ी से काटा मां-बेटे का गला

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सीकर। राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में एडीजे कोर्ट ने हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एडीपीपी मातादीन मीणा ने बताया कि 21 सितंबर 2015 को भीतरों गांव में मंजू देवी, प्रवीण एवं परमजीत चारपाई पर सो रहे थे। तभी गांव भीतरों निवासी राजू उर्फ राजिया ने तीनों पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिसमें मंजू देवी एवं बेटे प्रवीण की हत्या हो गई। वहीं परमजीत की गर्दन पर चोट आई तो उसे नीमकाथाना कपिल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने राजू को अरेस्ट कर न्यायालय में चालान पेश किया।

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