हर साल निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी से परेशान अभिभावकों के लिए राहतभरी खबर है. गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने विद्याश्रम व अन्य स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है. एक्टिंग सीजे मोहम्मद रफीक की खण्डपीठ ने भारती विद्या भवन विद्याश्रम ग्रुप के दोनों स्कूलों से जुड़े सभी अभिभावकों को लेकर निर्देश दिया है कि जिन अभिभावकों ने अभी तक फीस जमा नहींं कराई है, वे साल 2017-18 की दर से ही फीस जमा करा सकते है. स्कूल प्रबंधन को पाबंध किया है कि वह बढ़ी हुई फीस वसूल नहींं करें. गौरतलब है कि पिछले साल कई पैरेंंट्स ने फीस बढोत्तरी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वहीं विद्याश्रम व अन्य स्कूलों ने भी फीस रेग्यूलेशन एक्ट 2016 को चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गुरुवार को अभिभावकों को अंतरिम राहत दी है. वहीं अदालत 15 मई को मामले में अंतिम सुनवाई करेगी.