Hundreds of private unaided schools in the capital got relief from the Delhi High Court as it quashed a 2018 Circular of AAP Government barring Fee Hike. While the school interpreted verdict in their favour, claiming it allows them to hike fee.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर को निरस्त कर दिया है जिसमें निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी । अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद निजी स्कूलों के सर्कुलर को रद्द कर दिया गया है जिसमें फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई थी । इस सर्कुलर के निरस्त होने के बाद अब निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट मिल गई है ।
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