पटाखा कारोबारियों की दिवाली काली क्यों? | Why fire crackers traders suffer this Diwali?: Mahabahas

Inkhabar 2019-03-01

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दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर पटाखे बेचने पर पाबंदी पर बहस बढ़ती जा रही है । सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ पटाखा कारोबारियों की अपील पर सुनवाई की, लेकिन पटाखा कारोबारियों को अदालत से कोई राहत नहीं मिली.

पटाखा कारोबारी 9 अक्टूबर से ही अपना दुखड़ा सुना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो बर्बाद हो जाएंगे । सुप्रीम कोर्ट में पटाखा कारोबारियों की दलील थी कि 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीमित संख्या में पटाखा बेचने का लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया था । इसके बाद कई पटाखा कारोबारियों ने लाइसेंस लिया और दिवाली के लिए पटाखों और आतिशबाज़ी का स्टॉक भी खरीद लिया है । इसलिए पटाखे बेचने पर पाबंदी हटाई जाए । सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग ठुकरा दी । हालांकि कोर्ट ने ये जरूर कहा कि जिन दुकानदारों के लाइसेंस 21 अक्टूबर को खत्म हो रहे हैं, वो भी अपने पटाखों का स्टॉक 1 नवंबर से बेच सकते हैं ।

पटाखे बेचने पर पाबंदी का एक तरफ कारोबारी विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हिंदू संगठनों ने इसे आस्था पर हमला बताना शुरू कर दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात पर दुख जताया कि कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं । सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये दिवाली पटाखा मुक्त नहीं होने वाली है । लोग पटाखे जलाएंगे । कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि दिवाली की रात 11 बजे के बाद पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे ।


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