दल-बदल मामले में स्पीकर द्वारा दिये गये फैसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सह झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को स्पीकर और बीजेपी पर जमकर बरसे. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्पीकर ने संविधान के दसवीं अनुसूची का गला घोंट डाला है, जिसमें साफ कहा गया है कि किसी भी विधायक को अपनी पार्टी का विलय का अधिकार नहीं है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्पीकर से ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं की गयी थी, उन्होंने फिर दोहराया कि वो इस मामले को जनता की अदालत और हाईकोर्ट दोनों जगह ले जाएंगे