NEW DELHI: The Supreme Court on Wednesday decided to review its earlier order on in 1998 road rage case involving Congress leader Navjot Singh Sidhu.The victim's family filed a review petition before the Supreme Court seeking a modification of its earlier order. Sidhu was acquitted in the case earlier.
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पूर्व क्रिकेटर और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। तीस साल से भी पुराने रोडरेज मामले में पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. पीड़ित की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को नोटिस जारी किया है. इससे पहले हुए सुनवाई में सिद्धू को कोर्ट ने सिर्फ मारपीट का दोषी माना था और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाकर छोड़ दिया था. जिसके बाद अब पीड़ित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को दोबारा नोटिस जारी किया है.