Delhi High Court has directed that if a person does not have a base number, then he can file an ITR without it too. Now, less than 7 days to file income tax returns, this order has come.
दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिए है कि अगर किसी शख्स के पास आधार नंबर नहीं है, तो वह इसके बिना भी आईटीआर फाइल कर सकता है । आय कर रिटर्न फाइल करने के लिए अब 7 दिनों से भी कम समय रह गया है.ऐसे समय में ये ऑर्डर आया है