हाईकोर्ट ने शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर नाराजगी जताई है। साथ ही डीएम व एडीए उपाध्यक्ष को समयबद्ध कार्ययोजना के तहत रोड पटरी व पार्कों में अवैध कब्जे हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया कि सिविल लाइंस में रोड पटरियों पर जितने भी कब्जे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से तुरंत हटाएं। अधिकारियों से 24 मई को कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है।
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