पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को रेयान समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेयान पिंटो, उनके पिता एवं संस्थापक अध्यक्ष आगस्टिन पिंटो और उनकी मां एवं समूह की प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिंटो परिवार को गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं दी जा सकती है। इससे पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीश ए बी चौधरी ने मंगलवार को खुद को इस मामले से अलग कर लिया था।