Rajasthan High Court ने Modi Govt से पूछा, दिन में कंडोम के विज्ञापन पर प्रतिबन्ध क्यों

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Rajasthan HC issued notice to I&B Ministry, Principal Secretary to Central Govt and Union Health Secretary asking why can't the condom ads be telecast outside the currently affixed hours between 10 pm - 6 am. The Court also sought a reply on the same. Watch this video for more details.

11 दिसंबर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिन में 6 बजे से रात 10 बजे तक कॉन्डोम के विज्ञापनों को नहीं दिखाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते राजस्थान हाई कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्र सरकार के मुख्य सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को नोटिस दिया है | राजस्थान हाई कोर्ट ने इनसे पूछा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही ये विज्ञापन क्यों दिखाए जाने चाहिए और इस समय के बाद इन विज्ञापनों को क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए | पूरी जानकारी के लिए देखें ये वीडियो |

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