RBI answers an RTI and says that banks do not have any responsiblity towards the loss of Valueable products from Locker. A Public Lawyer has questioned RBI on which RBI makes this point clear.
RBI ने एक RTI का जवाब देते हुए कहा की किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक लॉकर में रखे गए कीमती सामानों की ज़िम्मेदारी बैंकों की नहीं है. RBI का कहना है की बैंक और ग्राहकों को इस बात की जानकारी दस्तावेजों के साथ ही दे दी जाती है.